ग्वालियर, नवम्बर 22 -- ग्वालियर हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी भी छात्र को बीमारी या दिव्यांगता के आधार पर शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने यह फैसला ग्वालियर स्थित देश के प्रतिष्ठित लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन (LNIPE) से जुड़े एक मामले में सुनाया, जिसमें कॉलेज ने एक छात्र को सिर्फ इसलिए एडमिशन देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसे टाइप-1 डायबिटीज की बीमारी है। यह छात्र बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोर्स में प्रवेश लेना चाहता था। जिसके बाद वह इस मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंच गया। अब इस केस में अहम फैसला सुनाते हुए उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी भी छात्र को बीमारी या दिव्यांगता के आधार पर शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। साथ ही न्यायालय ने कहा कि यह मामला नौ...
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