नई दिल्ली, दिसम्बर 11 -- सुप्रीम कोर्ट ने एक आदिवासी युवक की मौत मामले में दर्ज आपराधिक मामले में मध्य प्रदेश के राज्यमंत्री गोविंद सिंह राजपूत को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए डीजीपी को तीन सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने 30 अक्टूबर को खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण राज्यमंत्री राजपूत की अग्रिम जमानत याचिका को यह देखते हुए खारिज कर दिया था कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत मौजूद हैं। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को 27 साल के नीलेश आदिवासी की मौत की जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया। आदिवासी ने पहले राजपूत के खिलाफ अनुसूचित ज...