नई दिल्ली, जनवरी 16 -- नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार के एक जघन्य मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों दोषी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को 10 लाख रुपये की मुआवज दिलाए जाने का आदेश भी पारित किया है। थाना कोतवाली क्षेत्र की 15 वर्षीय नाबालिग पीड़िता 16 सितंबर 2024 को दोपहर करीब 3 बजे घर से रुपये लेकर मोहल्ले की दुकान पर सामान लेने जा रही थी। इसी दौरान गली के पास आरोपी नानका उर्फ शोएब खान मिला, जिसने पीड़िता को सामान लाने के बहाने अपनी गली में बुलाया। जब पीड़िता सामान देने उसके मकान की ओर गई, तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर जबरन मकान के अंदर खींच लिया। वहां पहले से मौजूद दूसरे आरोपी मोहसीन खान ने दरवाजा बंद कर दिया। आरोप है कि शोएब ने पीड़िता के साथ मारपीट की, जबकि मोहसीन ने उसकी गर्दन...
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