मुरादाबाद, नवम्बर 5 -- Moradabad News: लापरवाही से बाइक चलाकर व्यक्ति को टक्कर मारने के मामले में न्यायालय ने दोषी को एक साल कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 2500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बिलारी थाने में साल 2010 में दर्ज मुकदमे के अनुसार तख्तपुर हासा निवासी रामरक्षपाल ने तेजी और लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाते हुए मुखिया ढाबे के पास वादी सलीम अहमद के चाचा को टक्कर मार दी थी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। सुनवाई ग्राम न्यायालय बिलारी न्यायाधीश कुंवर जितेंद्र प्रताप सिंह ने की अदालत में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी रामरक्षपाल को दोषी मानते हुए एक साल कारावास व 2500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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