मुरादाबाद, सितम्बर 21 -- Moradabad News: चोरी की मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट और चेचिस नंबर बदलकर उसे खरीदने-बेचने के मामले में अदालत ने आरोपी कोकी को दोषी करार देते हुए तीन साल एक माह कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला भगतपुर थाना क्षेत्र का है। 23 अगस्त 2023 को गांव गोकलनगर में पहली बनी दुकान के पास पुलिस ने कार्रवाई की थी। आरोप था कि भोजपुर थाना क्षेत्र के बगियावाला निवासी कोकी चोरी की मोटरसाइकिलों के नंबर प्लेट और चेचिस नंबर बदलता था। इसके बाद चोरी की संपत्ति को खरीदने और बेचने का काम करता था। सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 कृष्ण कुमार की अदालत में हुई। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर कोकी को दोषी माना।

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