मुरादाबाद, नवम्बर 7 -- Moradabad News: गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-5 अविनाश चंद्र मिश्रा की कोर्ट ने आरोपी जफर को दोषी करार देते हुए तीन साल कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कुंदरकी थाने में 30 अप्रैल 2006 को एसआई आजिम अली खान की ओर से बिलारी के तेवर खास निवासी जफर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज कराया गया था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-5 अविनाश चंद्र मिश्रा की कोर्ट में चल रही थी। एसपीपी राजीव कुमार त्यागी ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद शनिवार को आरोपी जफर को दोषी करार देते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई।

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