मुरादाबाद, अक्टूबर 23 -- Moradabad News: किशोरी को देखकर अश्लील गाने गाने, अभद्रता करने और छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो न्यायालय प्रथम की विशेष न्यायाधीश रेशमा चौधरी ने आरोपी पिंटू को एक साल कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कुंदरकी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने 7 सितंबर 2020 को पुलिस में दी गई तहरीर में बताया था कि गांव में ही रहने वाले पिंटू ने पीड़ित की नाबालिग बेटी को देखकर अश्लील गाने गाए, अभद्रता की और उसके साथ छेड़छाड़ की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी पिंटू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई पॉक्सो न्यायालय प्रथम की विशेष न्यायाधीश रेशमा चौधरी की अदालत में चली। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी पिंटू को दोषी ठहराते हुए एक साल ...