Mohoba News: पुरानी रंजिश में जानलेवा हमला करने पर दो को पांच-पांच साल की सजा
महोबा, सितम्बर 1 -- Mohoba News: महोबा, संवाददाता। पुरानी रंजिश में जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने दो को पांच-पांच साल की सजा सुनाते हुए 20-20 हजार का जुर्माना ठोंका है। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। खन्ना के सिरसीखुर्द गांव निवासी बालेंद्र सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 27 दिसंबर 2022 की शाम उसके चाचा रवि सिंह अपने घर से गांव जा रहे थे। रास्ता में पुरानी रंजिश को लेकर हरिओम तिवारी और राघवेंद्र तिवारी ने रास्ता रोककर गाली गलौच दी विरोध करने पर कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। ताबड़तोड़ हमला से चाचा जमीन पर गिर गए और दबंग मरणासन्न स्थिति में जानमाल की धमकी देते हुए भाग गए। घायल चाचा को उपचार के लिए जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज करते हुए पत्रावल...
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