मिर्जापुर, अक्टूबर 24 -- Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अपर जनपद न्यायाधीश जितेंद्र यादव की अदालत ने यौन उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट के सात साल पुराने मामले में दोषी को तीन साल की कैद और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना नहीं जमा करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।चुनार थाने में वर्ष 2017 में यौन उत्पीड़न व पॉक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में चुनार थाना क्षेत्र के रैपुरिया निवासी अमृत आरोपी था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने गवाहों को न्यायालय में पेश कराया और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी की। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी अमृत को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी सुनीता गुप्ता, विवेचक उपनिरीक्षक ...