मिर्जापुर, जुलाई 12 -- Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। आरपीएफ के सिपाही और अन्य रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित वाहन स्टैंड की कमाई को बढ़ाने में जुट गए है। रेलवे के उच्चाधिकारियों के बगैर किसी आदेश के ही सर्कुलेटिंग एरिया में दो पहिया और चार पहिया वाहनों को ले जाने पर रोक लगा दिए है। यदि कोई व्यक्ति भूल से भी सर्कुलेटिंग एरिया में वाहन को खड़ी कर दे रहा है तो उसके वाहन का चालान कर पांच सौ रुपये जुर्माना वसूला जाता है। यह भी पढ़ें- ज्ञानपुर रोड स्टेशन पर 20 वाहनों और 80 लोगों से वसूला जुर्मानाआरपीएफ के नियम आरपीएफ किस नियमों के तहत वाहनों का चालान कर जुर्माना वसूल रही है। यह बात लोगों की समझ में नहीं आ रही है। इस संबंध में आरपीएफ के प्रभारी निरीक्षक चमन सिंह तोमर से बात की गई तो उनका कहना था कि डीआरएम के मौखिक निर्देश पर सर्कुलेटिंग एरि...