मिर्जापुर, अक्टूबर 30 -- Mirzapur News: मिर्जापुर। न्यायालय ने अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए गुरुवार को तीन दोषी पर 5600 रुपये का अर्थदंड लगाया है। मामला हलिया और शहर कोतवाली का है। हलिया थाने में दर्ज मारपीट के मामले में दोषी ड्रमंडगंज के मुड़ैल गांव निवासी दिनेश व रमेश को 1600 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं शहर कोतवाली में दर्ज लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना मामले में दोषी रामसूरत को जेल में बितायी गयी अवधि एवं 4000 रुपये के जुर्माना लगाया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर सात दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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