मिर्जापुर, जुलाई 18 -- Mirzapur News: मिर्जापुर। न्यायालय ने शहर व विंध्याचल कोतवाली में दर्ज अलग-अलग मामलों में दो दोषी को शुक्रवार अर्थदंड की सजा सुनाई है। विंध्याचल में दर्ज मारपीट के मामले में घमहापुर महुआरी निवासी कंचन को 3000 रूपये और शहर में दर्ज गुंडा एक्ट में कजहरवा पोखरा निवासी पिन्टू सोनकर को 1000 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। यह भी पढ़ें- Banda News: तीन दोषियों पर लगाया 13 हजार का अर्थदंड यह भी पढ़ें- Saharanpur News: अदालत: तीन मामलों में पांच दोषियों को कारावास

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...