मिर्जापुर, अगस्त 14 -- Mirzapur News: मिर्जापुर। न्यायालय ने शहर कोतवाली में दर्ज कापी राइट एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी रमईपट्टी निवासी सुरेश कुमार गुप्ता को 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर पांच दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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