मिर्जापुर, जुलाई 17 -- Mirzapur News: मिर्जापुर। न्यायालय ने चोरी के मामले में दोषी कटरा कोतवाली के धोबियान की गली निवासी सूरज कसेरा को चार माह का साधारण कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर दो दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामला कटरा कोतवाली का है।

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