मिर्जापुर, अक्टूबर 17 -- Mirzapur News: मिर्जापुर। न्यायालय ने चोरी के मामले की शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर पांच दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। शहर कोतवाली में वर्ष 2002 में मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन अधिकारी एसपीओ नीरज कुमार व पीओ बृजेश कुमार तिवारी, विवेचक उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार मिश्र, कोर्ट मुहर्रिर मुख्य आरक्षी सुबेदार यादव व रिजवान अहमद तथा पैरोकार आरक्षी गणेश प्रसाद ने प्रभावी पैरवी की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह की अदालत ने दोषी कटरा कोतवाली क्षेत्र के शुक्लहा निवासी बब्लू गुप्ता को जेल में बितायी गयी अवधि एवं 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

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