मिर्जापुर, जुलाई 23 -- Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। न्यायालय ने चोरी के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर छह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। कटरा कोतवाली में वर्ष 2016 में एक चोरी का मामला दर्ज था। मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।पुलिस ने पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। अभियोजन अधिकारी-एपीओ जितेन्द्र यादव, विवेचक उपनिरीक्षक धनंजय कुमार पांडेय, पैरोकार-आरक्षी सरवन व कोर्ट मुहर्रिर मुख्य आरक्षी सूबेदार यादव, रिजवान अहमद ने प्रभावी पैरवी की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को दोषी पड़री थाना क्षेत्र के इमरती गांव निवासी आशीष कुमार पाल को एक वर्ष के साधारण कारावास व 6...