मिर्जापुर, सितम्बर 9 -- Mirzapur News: मिर्जापुर। न्यायालय ने विंध्याचल व कटरा कोतवाली में दर्ज अलग-अलग मामलों में चार दोषी पर अर्थदंड लगाया है। कटरा कोतवाली में दर्ज मारपीट के मामले में दोषी शुक्लहा निवासी अशोक कुमार पाण्डेय को जेल में बितायी गयी अवधि व 2500 रुपये, इसी कोतवाली में दर्ज चोरी के मामले में दोषी हथिया फाटक निवासी जावेद उर्फ कल्लू को जेल में बितायी गयी अवधि एवं 3000 रुपये, इसी कोतवाली में मारपीट के दूसरे मामले में दोषी पंसारी टोला निवासी रामजी मोदनवाल को 3000 रुपये और विन्ध्याचल में पंजीकृत लापरवाही वाहन चलाने के मामले में दोषी कलना निवासी शिवचन्द यादव 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। यह भी पढ़ें- तीन मामलों में छह दोषियों पर अर्थदंड यह भी पढ़ें- Ambedkar Nagar News: पति-पत्नी समेत सात आरोपितों को न्यायाधीश ने कि...