मेरठ, अक्टूबर 17 -- Meerut News: सांप कांड यानी अमित कश्यप की हत्या को कोर्ट ने विरल से विरलतम श्रेणी का अपराध मानते हुए रविता-अमरदीप को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने फैसले में मनुस्मृति, आत्रेय संहिता और महाभारत के श्लोक का जिक्र भी किया। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को काट देना या टुकड़े कर देना ही जघन्य नहीं होता है, बल्कि हत्या के अन्य तरीके भी इस श्रेणी में हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस कलयुगी प्रकरण में रविता ने सावित्री के आदर्शों को तार-तार कर दिया। पति-पत्नी के रिश्ते को कलंकित किया गया, यह घटना हृदय विदारक है। भारतीय समाज में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं और कठोर दंड दिया जाना आवश्यक है। एडीजे-12 जयवीर सिंह नागर की कोर्ट में शुक्रवार सुबह फैसले से पहले वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से ही रविता और अम...