मेरठ, अक्टूबर 29 -- Meerut News: मेरठ। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 5 श्वेता चंद्र ने चुनावी आचार संहिता एवं कोविड के उल्लंघन के एक मामले में हस्तिनापुर के पूर्व विधायक योगेश वर्मा, तेजपाल, संजीव गुर्जर, राय सिंह, ओमप्रकाश, राकेश, रणवीर एवं राजपाल सिंह निवासी थाना क्षेत्र मवाना मेरठ को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। आरोपी विधायक के अधिवक्ता वीरेंद्र कौशिक के अनुसार वादी मुकदमा ने 26 जनवरी 2022 को थाना मवाना में रिपोर्ट दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उन्हें मुखबिर खास से सूचना मिली कि ग्राम कुड़ी कमालपुर में समाजवाद पार्टी के प्रत्याशी योगेश वर्मा चुनाव प्रचार के दौरान सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा कर शासन-प्रशासन एवं चुनाव आयोग की बिना अनुमति के कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया था। इसके बाद सभी...