मेरठ, जुलाई 26 -- Meerut News: मेरठ, विधि संवाददाता न्यायालय अपर जिला जज अधिनियम कोर्ट संख्या दो रीमा मल्होत्रा ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ एवं मारपीट करने के आरोप में आरोपी सलमान पुत्र मोहम्मद अली व दानिश पुत्र जाकिर निवासी ग्राम रसूलपुर धौलड़ी थाना क्षेत्र जानी मेरठ को दोषी पाते हुए चार-चार वर्ष के कारावास एवं अंकन 13-13 हजार रूपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।सरकारी वकील के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना जानी मेरठ में 22 दिसंबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई और आरोप लगाया कि वह ग्राम रसूलपुर धौलड़ी के रहने वाले हैं। घटना के दिन 22 दिसंबर 2016 को जब पीड़िता अपने घर से घेर के लिए जा रही थी तो दोनों आरोपी ने उसकी पुत्री के साथ रोक कर छेड़छाड़ करने लगे। यह भी पढ़ें- दुष्कर्मी को 10 वर्ष का कारावास विरोध करने पर उसके साथ मार पिटाई एवं गाली गलौच करने ...