मेरठ, अगस्त 15 -- Meerut News: न्यायालय अपर जिला जज पॉक्सो अधिनियम मेरठ मोहम्मद बाबर खान ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोप में आरोपी अंकुश निवासी कंकरखेड़ा मेरठ को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई। सरकारी वकील नरेंद्र चौहान के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना कंकरखेड़ा मेरठ में वर्ष 2016 को मुकदमा पंजीकृत कराया था। आरोप लगाया कि उसकी बेटी अपने पिता की दुकान बंद कर रही थी उस दिन वह दुकान पर अकेली थी। गांव के ही रहने वाले आरोपी ने रात 10:00 बजे उसकी बेटी को उठाकर छेड़छाड़ की, शोर मचाने पर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद आरोपी पीड़िता को धमकी देकर भाग गया। न्यायालय में आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया और अपने केस को साबित करते हुए सरकारी वकील नरेंद्र चौहान ने न्यायालय में पांच गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावल...