MBBS दाखिले: आरक्षण लेने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र जांचें, उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश
नैनीताल, अक्टूबर 16 -- उत्तराखंड में नीट काउंसलिंग के दौरान फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने के मामले में हाईकोर्ट ने सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जांच के निर्देश दिए हैं।नेशनल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने गुरुवार को यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्व सचिव को सभी संदिग्ध सर्टिफिकेट्स की दो साल के भीतर गहराई से जांच और सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। यह भी पढ़ें- उत्तराखंड HC ने राज्य आंदोलनकारी मामले में नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगाई रोक सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि नीट की पहली और दूसरी काउंसलिंग के दौरान कई अभ्यर्थियों की ओर से स्वतंत्रता संग्राम सेन...
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