निज संवाददाता, मार्च 8 -- मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) में सड़क हादसों के दोषियों का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान होने के बावजूद अब तक गोरखपुर जिले में किसी का लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त नहीं किया गया था। हालांकि इस वर्ष अलग-अलग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के मामले में अब तक 23 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। यूपी के गोरखपुर में एमबीबीएस छात्र की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद अब परिवहन विभाग सक्रिय हो गया है और गंभीर हादसों के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। आरटीओ प्रवर्तन संजय झा ने बताया कि हाल ही में हुई दुर्घटना के मामले में आरोपी गोल्डेन साहनी सहित अन्य ऐसे मामलों की समीक्षा की जा रही है, जिनमें गंभीर सड़क हादसे हुए हैं। इन मामलों में दोषी पाए जाने वाले वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्...