नई दिल्ली, दिसम्बर 6 -- सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की उन दो नीट यूजी विद्यार्थियों को राहत देने से इनकार कर दिया जो आर्थिक दिक्कत की वजह से समय पर एमबीबीएस की 15 लाख रुपये फीस नहीं भर पाए थे और दाखिला लेने से चूक गए थे। दोनों याचिकाकर्ता आर्थिक दिक्कतों के कारण फीस का भुगतान पूरा नहीं कर पाए थे। याचिकाकर्ताओं में से एक शिल्पा सुरेश ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसने उन्हें राहत देने से मना कर दिया था। अभ्यर्थियों के मुताबिक वह आर्थिक दिक्कतों के कारण फीस का भुगतान नहीं कर पाई थी। लाइव लॉ डॉट इन की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में मद्रास हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने लड़की को राहत देते हुए उसे एडमिशन देने का निर्देश दिया था। जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि उम्मीदवार ने नीट यूजी परीक्षा में अच्छा स्कोर किया था। हालांकि अगले ही दिन...