मऊ, अगस्त 4 -- Mau News: कोपागंज, हिन्दुस्तान संवाद। विकस खण्ड क्षेत्र के अदरी नगर पंचायत में सूचना का अधिकार अधिनियम के नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है। राज्य सूचना आयोग ने जनसूचना उपलब्ध नहीं कराने और पूर्व की सुनवाई में अनुपस्थित रहने पर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। मामले के अनुसार, अपीलकर्ता सौरभ राय ने नवंबर 2025 में जनहित से जुड़ी सूचना मांगी थी, लेकिन कई माह बीत जाने के बाद भी उन्हें सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। आरोप है कि आयोग द्वारा पूर्व में निर्धारित दो सुनवाई तिथियों पर भी ईओ न तो उपस्थित हुए और न ही आयोग के निर्देशानुसार अपीलार्थी को मांगी गई सूचना उपलब्ध कराई। यह भी पढ़ें- जनसूचना नियमों की अनदेखी पर अदरी नगर पंचायत के ईओ को आयोग ने किया तलब इस पर राज्य सूचना आयोग ने अंतिम अवसर दे...