मऊ, अक्टूबर 28 -- Mau News: मऊ, संवाददाता। मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र अंतर्गत नौ वर्ष पूर्व रास्ते के विवाद को लेकर गैर इरादतन हत्या के मामले में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश दीपनारायण तिवारी की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने एक ही परिवार के नौ आरोपियों को दोषी करार दिया। गैर इरादतन हत्या के नौ दोषी अभियुक्तों को कोर्ट ने सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक दोषी को 10 हजार 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। साथ ही साथ अर्थदंड नहीं अदा करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाया। मामले में थाना मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के ढांढाचंवर गांव निवासी वादी वीरबल चौहान ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। यह भी पढ़ें- Kanpur News: कानपुर देहात में युवक की हत्या में दंपति समेत चार को उम्रकैद दर्ज मुकदमे में आरोप ...