मऊ, सितम्बर 24 -- Mau News: मऊ, संवाददाता। अपर जिलाधिकारी प्रवेन्द्र कुमार ने बताया कि जनपद मऊ के समस्त ईंट भट्ठा स्वामियों के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, द्वारा ईंट भट्ठों के संचालन पर विनियमन शुल्क लिए जाने के संबंध में शासनादेश निर्गत किया गया है।उन्होंने बताया कि 30 नवंबर तक जमा की गई विनियमन शुल्क की धनराशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। उक्त तिथि के बाद जमा की गई धनराशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी ईंट भट्ठे के पायों की संख्या अथवा स्थान में परिवर्तन किया जाता है, तो संबंधित ईंट-भट्ठा स्वामी 30 दिन के अंदर खनन कार्यालय के साथ-साथ भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय में सूचना दें। ईंट मिट्टी का परिवहन करने वाले वाहन परिवहन के समय पोर्टल से जनित विनियमन शुल्क जमा ...