मऊ, जुलाई 10 -- Mau News: पूराघाट, हिन्दुस्तान संवाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थायी लोक अदालत में शुक्रवार को बिजली बिल और कनेक्शन विच्छेदन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे। मामले में समझौते के आधार पर वाद का निस्तारण कर दिया गया। कोपागंज क्षेत्र निवासी वेद प्रकाश राय ने अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग के खिलाफ स्थायी लोक अदालत में वाद दायर किया था। सुनवाई के दौरान विभाग की ओर से बताया गया कि याची के नाम तीन बिजली कनेक्शन दर्ज थे। इनमें एक कनेक्शन पहले से चालू था, जबकि दो अन्य कनेक्शनों का स्थायी विच्छेदन कर दिया गया। सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि एक कनेक्शन का विच्छेदन वर्ष 2017 से प्रभावी दर्शाया गया था, लेकिन उससे संबंधित आरसी वर्ष 2026 में जारी कर दी गई। इस पर लोक अदालत ने विभाग...