मथुरा, अक्टूबर 27 -- Mathura News: एडीजे-पांच स्पेशल गैंगस्टर एक्ट नीलम ढाका की अदालत ने हत्या कर सबूत मिटाने के उद्देश्य से शव जलाने के मामले में तीन दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 12-12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। एडीजीसी हेमेन्द्र भारद्वाज ने बताया कि 28 अगस्त 2017 की शाम प्यारे का बगीचा, सप्तऋषि नगर कोतवाली निवासी राजेश उर्फ लाला को उसका पड़ोसी विक्की उर्फ मुन्नी घर से बुलाकर ले गया था। राजेश के वापस नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। उसके बारे में जानकारी करने पर विक्की के परिजन उसकी मां को गुमराह करने लगे। बाद में बिच्छु क्लब के खंडहर में एक युवक का जला हुआ शव मिला। हाथ पर गुदे नाम और जले कपड़ों के आधार पर गुड्डी देवी ने शव की पहचान अपने बेटे राजेश के रूप में की। गुड्डी देवी ने कोतव...