मथुरा, अगस्त 13 -- Mathura News: सीजेएम न्यायालय ने बुधवार को गांजा रखने के आरोप में युवक को दोषी करार देते हुए चार माह 15 दिन की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना किया है। बताते चलें कि 30 मार्च 2026 को थाना जैंत में तैनात उप निरीक्षक संदीप कुमार ने गश्त के दौरान एक युवक को मघेरा की तरफ जाते समय बंबा किनारे से युवक कलुआ निवासी गोवर्धन को गिरफतार किया। इसके कब्जे से थैले में रखा 280 ग्राम गांजा बरामद किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में भेज दिया। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हुई। यह भी पढ़ें- गांजा बरामदगी मामले में एक दोषी करार इस दौरान उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए भविष्य में पुनरावृत्ति न करने का आश्वासन न्यायालय को दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसे चार माह 15 ...