मथुरा, अक्टूबर 15 -- Mathura News: एडीजे स्पेशल एनडीपीएस एक्ट कोर्ट संख्या-सात विद्या भूषण मिश्रा की अदालत ने गुरुवार को नशीले पदार्थ रखने के मामले में सुनवाई करते हुए तीन लोगों को ढाई-ढाई साल सुनाई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। एडीजीसी रनवीर सिंह ने बताया कि थाना वृंदावन पुलिस ने वर्ष-2011 में तीन आरोपियों को नशीले पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इनको एनडीपीएस एक्ट में न्यायालय में पेश किया गया था। अदालत ने तीनों को जेल भेज दिया। बाद में तीनों जमानत पर बाहर आ गए। इस मामले पुलिस ने तीनों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी। मामले की सुनवाई एडीजे स्पेशल एनडीपीएस एक्ट कोर्ट-सात विद्याभूषण मिश्रा की अदालत में हुई।गुरुवार को एडीजे स्पेशल एनडीपीएस एक्ट कोर्ट-सात विद्याभूषण मिश्रा की अदालत ने पुलिस द्वारा...