मैनपुरी, अगस्त 13 -- Mainpuri News: नवीगंज-जासमई-कैथोली ऊंचा मार्ग पर कथित रूप से बिना अनुमति निर्माण किए जाने के मामले में लोक निर्माण विभाग ने सख्ती दिखाई है। विभाग के प्रांतीय खंड, मैनपुरी के अधिशासी अभियंता की ओर से संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी कर तीन कार्य दिवस के भीतर निर्माण से संबंधित अनुमति अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग द्वारा दिए गए नोटिस में उल्लेख किया गया है कि नवीगंज-जासमई कैथोली ऊंचा अन्य जिला मार्ग के किमी एक में चैनज 0.00 पर सड़क की भूमि पर दुकान का अवैध निर्माण किया गया है। विभाग के अनुसार यदि उक्त निर्माण की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है तो उसकी मूल प्रति नोटिस प्राप्ति के तीन कार्य दिवस के अंदर कार्यालय में जमा करने को कहा गया है। साथ ही, यदि निर्माण बिना अनुमति के कि...