मैनपुरी, अक्टूबर 17 -- Mainpuri News: औंछा थाना क्षेत्र के एक गांव में दस वर्षीय छात्रा को किस करने वाले शिक्षामित्र को कोर्ट ने दोषी ठहराया। दोषी ठहराए गए शिक्षामित्र को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी ठहराए गए शिक्षामित्र को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। शुक्रवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जहेंद्र पाल सिंह ने सजा सुनाई। औंछा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 3 फरवरी 2019 को पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की कि थाना क्षेत्र के एक परिषदीय स्कूल में उसकी दस वर्षीय पुत्री पढ़ने गई थी। यहां तैनात शिक्षामित्र प्रेमपाल पुत्र मंगली प्रसाद ने उसकी पुत्री को किस किया और कहा कि वह रोज स्कूल आया करे, वह रोज उसकी किस करेगा। किसी से कहने पर शिक्षामित्र ने...