मैनपुरी, सितम्बर 8 -- Mainpuri News: कोतवाली क्षेत्र की नई मंडी स्थित गिहार कॉलोनी में 19 साल पहले हुए अनिल हत्याकांड के वादी के घर के बाहर रखे खोखे में आग लगाने वाले तीन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी ठहराया और तीनों को ही 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुना दी। तीनों ही आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपियों ने अनिल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद समझौता न करने पर दबाव बनाने के लिए मृतक के घर के बाहर रखे खोखे में आग लगा दी थी। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश तालेवर सिंह ने मंगलवार को सुनवाई पूरी की। इस मामले में नई मंडी गिहार कॉलोनी निवासी गिरीश कुमार ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि कालोनी निवासी बिल्लू पुत्र कृपाल सिंह, रिंकू, नीरज पुत्रगण कुंवरपाल सिंह ने 17 दिसंबर 200...