मैनपुरी, अक्टूबर 17 -- Mainpuri News: किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराया। उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की समस्त धनराशि पीड़िता को देने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट जहेंद्रपाल सिंह ने दोषी को सजा सुनाई। मामला बेवर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। यहां के निवासी एक व्यक्ति ने 17 जून 2020 को पुलिस से शिकायत की कि 16 जून की रात उसकी 16 वर्षीय पुत्री को किशनी थाना क्षेत्र के ग्राम डबाह निवासी अजीत पुत्र वीरेंद्रपाल अगवा कर ले गया। 17 जून को पुत्री एक खेत में बेहोश स्थिति में पड़ी मिली। घटना की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी अजीत के खिलाफ किशोरी को अगवा करने, दुष्कर्म करने और पॉक्सो ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस न...