महाराजगंज, अक्टूबर 14 -- अदालत का फैसला Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। चौक थाना क्षेत्र के पडरी खुर्द गांव में वर्ष 2019 में रंजिश के दौरान धक्का देने से पिता की मौत के मामले में अदालत ने दोषी बेटे सर्वेश को चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

घटना और मुकदमे का विवरण पत्रावली के मुताबिक मामला 26 जुलाई 2019 का है। चौक क्षेत्र के पड़री खुर्द गांव पुरानी रंजिश में सर्वेश ने अपने पिता खखनू उर्फ लालमोहन का गर्दन पकड़कर धक्का दे दिया था। सड़क पर गिरने से पिता खखनू के सिर में गंभीर चोट आई, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में वादी रामनाथ गौतम पुत्र तिलचन्द की तहरीर पर चौक पुलिस ने गैर इर...