महाराजगंज, जुलाई 9 -- Maharajganj News: महराजगंज, वरिष्ठ संवाददाता। पुरंदरपुर थाना अंतर्गत रजापुर तेनुअहिया गांव निवासी अच्छे लाल की हत्या के आरोपित को विशेष सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट आबिद शमीम ने दोष सिद्ध करार दिया है। गांव के ही आरोपित राम प्रसाद प्रजापति को कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास तथा 40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार तेनुअहिया गांव के लालचंद भारती ने पुरंदरपुर थाने में तहरीर दी कि 26 मई 2020 की भोर में राम प्रसाद प्रजापति के घर उसके लड़के अच्छे लाल को फोन करके बुलाया गया। वहां राम प्रसाद प्रजापति व उसके परिजन उसके लड़के अच्छेलाल की टांगी, भाला व डंडा से मार कर हत्या कर दिये।थाना पुरंदरपुर ने घटना के संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना के बाद राम प्रसाद प्रजापति के विरुद्ध हत्या के आर...