महाराजगंज, जुलाई 6 -- Maharajganj News: महराजगंज, वरिष्ठ संवाददाता। सोनौली थाना अंतर्गत भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा सोनौली के गली नंबर 2 से 10 अगस्त 2025 को भारत में बिना वैध वीजा के प्रवेश का प्रयास करने के आरोपित चीन राष्ट्र के शीआन जिले का निवासी जैंग यांग को अपर सत्र न्यायाधीश संजय मिश्र ने दोष सिद्ध करार दिया है। उसको 11 माह का कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार चीन राष्ट्र के शीआन जिले का जैंग यांग पुत्र क्यांग जिन्शेंग 10 अगस्त 2025 को भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सोनौली थाना अंतर्गत भारत नेपाल मुख्यद्वार के गली नंबर 2 से भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था। यह भी पढ़ें- 15 बांग्लादेशी और रोहिंग्या को पांच साल की कैद सीमा पर स्थित एसएसबी जवानों ने जैंग यांग की ...