मधुबनी, अक्टूबर 5 -- Madhubani News: मधुबनी,विधि संवाददाता। एससी-एसटी मामलों के स्पेशल जज जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रचना राज की अदालत ने बाबूबरही थाना क्षेत्र के घंघौर गांव में भोजन पर बुलाकर सोमन मंडल की पीट-पीटकर की गई हत्या मामले में दोषी मां-बेटे सहित तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सोमवार को सजा के बिन्दु पर सुनवाई के बाद बाबूबरही थाना क्षेत्र के घंघौर निवासी सुरेश शर्मा उसकी मां फूलो देवी एवं कुमल ठाकुर को कोर्ट ने सजा सुनाई। तीनों को 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार से पीड़ित पक्ष को उचित मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक सपन कुमार सिंह ने बताया कि 20 अप्रैल 2021 की रात आरोपितों ने सोमन मंडल को साजिश के तहत खाना पर बुलाया और मारपीट कर अधमरा कर दिया। सुबह गंभीर हालत ...