मधुबनी, अक्टूबर 26 -- Madhubani News: मधुबनी। नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में दोषी करार दिए गए प्रेम कुमार भंडारी को कोर्ट ने पांच वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में उसपर आठ हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। सोमवार को सजा के बिन्दु पर सुनवाई के बाद पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी की अदालत ने फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक कुमारी मधु रानी ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि पोक्सो एक्ट एवं भारतीय दंड विधान की अलग-अलग धाराओं में कोर्ट ने औंसी थाना क्षेत्र के बभनगामा गांव निवासी प्रेम भंडारी को सजा सुनाई है। यह भी पढ़ें- Orai News: किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा वहीं न्यायालय ने पीड़िता को प्रतिकर के रूप म...