मधुबनी, सितम्बर 29 -- Madhubani News: मधुबनी,विधि संवाददाता। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोप में दोषी कल्याण चौधरी को कोर्ट ने एक वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। अलग-अलग धाराओं में 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। मंगलवार को सजा के बिन्दु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सुधा रानी की अदालत ने फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से एपीओ राजीव कुमार सहनी एवं मनीष कुमार ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। एपीओ श्री सहनी ने बताया कि जुर्माना की राशि भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा पर फैसला आने के बाद बचाव पक्ष की ओर से ऊपरी अदालत में अपील दाखिल करने का समय देने की दलील पर कोर्ट ने आरोपित को कुछ शर्तों के साथ बंध-पत्र पर मुक्त कर दिया। एपीओ ने ब...