मधुबनी, अक्टूबर 13 -- Madhubani News: मधुबनी, एसं। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की किल्लत और एक्सपायरी की समस्या को खत्म करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। राज्य स्वास्थ्य समिति और बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्देश पर अब दवाओं की मांग का निर्धारण केवल पुरानी खपत के आधार पर नहीं होगा। इसके लिए प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर इंडेंट रिव्यू एंड कन्फर्मेशन कमेटी का गठन किया गया है। नई प्रणाली में मरीजों की वास्तविक संख्या, मौसमी बीमारियों के प्रकोप, वर्तमान स्टॉक और अगले 90 दिनों की जरूरत के आधार पर इंडेंट तय किया जाएगा। समितियों को हर महीने मांग का भौतिक सत्यापन करना होगा और अस्पतालों में कम से कम 90 दिनों का बफर स्टॉक रखना अनिवार्य होगा। यह भी पढ़ें- Ara News: अल्टीमेटम के बाद बिहिया अस्प...