लखनऊ, अक्टूबर 29 -- Lucknow News: तेलीबाग के राम भरोसे मैकू लाल हायर सेकेंडरी स्कूल की जमीन के मुआवजे में पांच लाख रुपए से अधिक की कथित हेराफेरी के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष कुमार राय की अदालत ने पीजीआई पुलिस को विद्यालय के पूर्व प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। साथ ही 10 दिनों के भीतर एफआईआर की कॉपी अदालत में दाखिल करने को कहा है। विद्यालय के प्रबंधक श्रीकांत साहू ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2007 में विद्यालय की जमीन का लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने अधिग्रहण किया था। आरोप है कि उस जमीन के बदले मिले 5 लाख 472 रुपये के मुआवजे को तत्कालीन प्रबंधक ने विद्यालय के खाते में जमा नहीं कराया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि रकम अपने खाते में जमा कर उसका निजी इस्तेमाल किया गया...