लखनऊ, अगस्त 24 -- Lucknow News: सरोजनीनगर इलाके में सरकारी जमीन को बेचने के बाद उसका कब्जा देने एवं इस धोखाधड़ी में अपने पिता का सहयोग करने के आरोपी सुरेश कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी को एडीजे प्रकाश तिवारी ने खारिज कर दी। अदालत में सरकारी वकील ने बताया कि वादी हितेन्द्र कृष्ण ने सरोजनीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वर्ष 2016 में शीतल से अमौसी में एक ज़मीन खरीदी थी। ज़मीन पर क़ब्ज़ा देने के लिए कहा तो आरोपी ने अपने गाटे से अलग सरकारी ज़मीन पर क़ब्ज़ा दे दिया। सरकार ने अपनी ज़मीन पर हुए अतिक्रमण को हटाया। वादी को पता चला की आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर सरकारी ज़मीन को अपना बताते हुए वादी को बेच दिया था। यह भी पढ़ें- जमीन का सौदा कर हड़पे 25 लाख मुकदमा अपनी वास्तविक ज़मीन पर क़ब्ज़ा देने से मना कर दिया। कहा गया आरोपी शीतल ने अपने पु...