लखनऊ, अक्टूबर 22 -- Lucknow News: लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। शुक्रवार 23 अक्तूबर को प्रदेश के 72 जिलों में होने जा रहे विधान परिषद चुनाव के दृष्टिगत शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबन्धित रहेगा। इसी प्रकार से 27 अक्तूबर को मतगणना की वजह से भी मदिरा बिक्री पर प्रतिबन्ध रहेगा। इस संबंध में आबकारी आयुक्त की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कानपुर नगर, कानपुर देहात व उन्नाव जिलों को छोड़ कर शेष सभी जिलों में लोक शान्ति बनाए रखनेई स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण मतदान एवं मतगणना कराए जाने के उद्देश्य से देशी-विदेशी शराब की बिक्री नहीं होगी। प्रतिबन्धित अवधि के दौरान शराब की दुकानें खोलने पर प्रशासन को सख्त विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यह भी पढ़ें- विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव को मतदान आज आबकारी आयुक्त ने संबंधित सभी जिलों के जिलाधिक...