लखनऊ, अक्टूबर 23 -- Lucknow News: लखनऊ,विधि संवाददाता। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से ऋण स्वीकृत कराने के नाम पर रिश्वत लेने के आरोपी कौशलेन्द्र पाल उर्फ सोनू की जमानत अर्जी को विशेष न्यायधीश, सीबीआई चन्द्रमोहन मिश्र ने निरस्त कर दिया है। सीबीआई की ओर से जमानत का विरोध करते हुए वरिष्ठ लोक अभियोजक अजय पाल ने न्यायालय को बताया कि इस मामले में शिकायतकर्ता राजेश कुमार ने 29 सितंबर 2026 को सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया है कि उसकी विधवा चाची सुदामा देवी ने पंजाब नेशनल बैंक की अलीगंज शाखा, आंवला से केसीसी ऋण के लिए आवेदन किया था। कहा गया है कि जब शिकायतकर्ता अपनी चाची के साथ लोन के संबंध में पूछताछ के लिए शाखा प्रबंधक प्रखर पराशरी के पास गया तो उसने बैंक में कार्यरत आरोपी सोनू से मिलने को कहा। यह भी पढ़ें- Agra News: क्रेडिट ...