लखनऊ, अक्टूबर 8 -- Lucknow News: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रिश्वत लेने के एक मामले में एलआईयू में तैनात पुलिसकर्मियों के विरुद्ध चल रहे मुकदमे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने सत्येन्द्र यादव व बालकराम वर्मा की याचिका पर दिया। याचियों के विरुद्ध वर्ष 2021 में पासपोर्ट आवेदकों से रिश्वत लेने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिष्ठान के निरीक्षक ने बहराइच के कोतवाली नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। याचियों की ओर से अधिवक्ता चंदन श्रीवास्तव ने दलील दी कि मामले में डीजीपी के आदेश पर प्राथमिक जांच के बाद कुछ वीडियो क्लिप्स को आधार मानते हुए, एफआईआर दर्ज की गई। विवेचना के दौरान न तो वीडियो बनाने वाले का पता चला और न ही कब ...