लखनऊ, जुलाई 10 -- Lucknow News: लखनऊ, विधि संवाददाता। मामूली विवाद में लाठी डंडों से पीटकर रिश्तेदार की हत्या करने के आरोपी रोहित की अग्रिम जमानत अर्जी को एडीजे कोर्ट ने खारिज कर दिया।सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि वादिनी पप्पी ने मोहनलालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया है कि उसके पति जमुना प्रसाद 22 मई को अपने कार्यस्थल पावरग्रिड खुजेहटा से काम करके घर वापस आ रहे थे और जैसे ही बेलहिया खेड़ा गांव स्थित प्राइमरी स्कूल के पास पहुचे तभी पहले से घात लगाए बैठे सभी आरोपियों नीरज, लवकुश, रोहित, हरदेश, अरुण, अनुज और शानू ने लाठी, डंडा धारदार हथियार से जमुना प्रसाद पर जानलेवा हमला कर दिया और गालियां देने लगे। बताया गया है कि आरोपियों के हमले में वादिनी के पति गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए केजीएमयू में भर्ती कराया ग...