लखनऊ, अक्टूबर 12 -- Lucknow News: घर खरीदने के लिए बिल्डर को बुकिंग राशि या किस्त का भुगतान करने जा रहे हैं तो पहले बैंक खाते का विवरण जरूर जांच लें। बिल्डर या प्रमोटर यदि परियोजना के निर्धारित कलेक्शन अकाउंट के बजाय किसी दूसरे खाते में पैसा जमा करने को कहता है तो इसकी सूचना उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) को दें। प्राधिकरण ने घर खरीदारों को आगाह करते हुए निर्धारित खाते में ही धनराशि जमा करने की अपील की है। यूपी रेरा के मुताबिक, बुकिंग, किस्त या अन्य देय राशि जमा करने से पहले खरीदार संबंधित परियोजना के कलेक्शन अकाउंट का विवरण प्राधिकरण के आधिकारिक पोर्टल पर जांच लें। भुगतान के लिए बिल्डर की ओर से दिए गए खाते का आधिकारिक विवरण से मिलान करने के बाद ही धनराशि जमा करें। यदि दोनों विवरण अलग-अलग हैं या किसी दूसरे खाते में भ...