लखनऊ, अक्टूबर 15 -- Lucknow News: नशीली प्रतिबंधित दवा (अप्राजोलम) का व्यापार करने के मामले में एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने आरोपी मोहम्मद राज, मोहम्मद सफीक एवं जंगली उर्फ हसीन को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि गुप्त सूचना पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने 16 नवंबर 2022 को लखनऊ के भैसाकुण्ड बैकुण्ठ धाम के निकट आरोपी मोहम्मद राज के पास बैग से 500 ग्राम प्रतिबंधित नशीली दवा अप्राजोलम बरामद हुई थी। बताया गया कि विवेचना के दौरान पता चला कि यह प्रतिबंधित दवा आरोपी मोहम्मद राज मथुरा से बाराबंकी ला रहा था। मोहम्मद शफीक को देना था इस काम में जंगली उर्फ हसीन भी शामिल था। अदालत को आयोजन की ओर से बताया गया कि भारी मात्रा में यह बरामदगी कमर्शियल मात्रा की मानी जा...